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Jind News: शामलों कलां गांव में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Thu, 23 May 2024 04:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 23 May 2024 04:46 AM IST
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Life imprisonment to the person found guilty of murdering a young man with an ax in Shamlon Kalan village.
जींद। शामलों कलां गांव में वर्ष 2019 में मनीष नाम के युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के दोषी रामकली निवासी अमित को जिला सत्र न्यायधीश नेहा नोरिया की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि जुलाना थाना पुलिस को 29 नवंबर 2019 को शामलों कलां निवासी पवन ने शिकायत दी थी कि उसका छोटा भाई 24 वर्षीय मनीष 28 नवंबर को घरेलू कार्य के चलते रामकली गांव निवासी आजाद के खेत में गया था। वहां पर आजाद व उसका लड़का अमित मौजूद था। वह पिता-पुत्र खेत में उसके भाई के साथ बातचीत कर रहे थे। इसके बाद उसका भाई उनके पास से उठकर दूसरे स्थान पर खेत में शौच करने के लिए चला गया।
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इस दौरान पीछे से आजाद के लड़के अमित ने उसके भाई मनीष के सिर में कुल्हाड़ी मारी, जिसके कारण वह घायल हो गया। सूचना मिलने पर भाई को वह नागरिक अस्पताल में लेकर आए, लेकिन चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उस समय अमित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़कर अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश नेहा नोरिया की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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