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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment to the person found guilty of murder while giving money.

Jind News: रुपयों के लेन देने में हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Tue, 21 May 2024 03:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 21 May 2024 03:33 AM IST
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Life imprisonment to the person found guilty of murder while giving money.
जींद। रुपयों के लेनदेन में रामराय निवासी व्यक्ति की एसडी स्कूल के पास गोली मारकर हत्या करने के दोषी संदीप जोगी को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि 16 मई 2017 को थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में रामराय निवासी रणबीर सिंह ने बताया था कि उनका चचेरा भाई जोगिंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर विद्यापीठ मार्ग पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। सफीदों गेट निवासी संदीप जोगी का जोगिंद्र के साथ रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। जोगिंद्र को संदीप जोगी से रुपये लेने थे, लेकिन वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। जोगिंद्र 16 मई को एसडी स्कूल के छोटे गेट के पास खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था तो संदीप जोगी अपने भाई अमित जोगी, काला पेगां व दो अन्य दोस्तों के साथ वहां पर आया और जोगिंद्र को दो गोली मार दी। एक गोली जोगिंद्र के सीने और दूसरी कंधे में लगी। जोगिंद्र को नागरिक अस्पताल लेकर गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में इंस्पेक्टर समरजीत सिंह ने संदीप जोगी को गिरफ्तार करके ठोस साक्ष्यों के साथ चालान अदालत में पेश किया था। अब सोमवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने संदीप जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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