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Jind News: युवक की हत्या करने के दोषी को आजीवन कैद
Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
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जींद। युवक की गोली मारकर हत्या करने के एक दोषी को एडीजे जसबीर सिंह संधू की अदालत ने आजीवन कैद तथा 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो दोषियों को छह-छह वर्ष कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बतख चौक निवासी मोतीराम ने 14 दिसंबर 2016 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे दीपक उर्फ ज्यानी उर्फ सोनू की रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते सोनू की नई सब्जी मंडी के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता मोती की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लीला, अमरेहड़ी निवासी विजेंद्र उर्फ बौना के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एडीजे जसबीर सिह संधू ने विक्रम को आजीवन कारावास तथा 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अनिल तथा विजेंद्र को शस्त्र अधिनियम के तहत छह-छह साल कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बतख चौक निवासी मोतीराम ने 14 दिसंबर 2016 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे दीपक उर्फ ज्यानी उर्फ सोनू की रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते सोनू की नई सब्जी मंडी के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता मोती की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लीला, अमरेहड़ी निवासी विजेंद्र उर्फ बौना के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एडीजे जसबीर सिह संधू ने विक्रम को आजीवन कारावास तथा 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अनिल तथा विजेंद्र को शस्त्र अधिनियम के तहत छह-छह साल कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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