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महिला की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Fri, 07 Jan 2022 12:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 12:27 AM IST
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Life imprisonment for the murder of woman
शहर की विकास नगर कॉलोनी में तीन साल पहले महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी मीनू उर्फ भील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह राशि नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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टोहाना की इंद्रा कॉलोनी निवासी नसीब खान ने नौ अक्तूबर 2018 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बड़ी बहन संतोष की शादी गांव बरसोला निवासी शमशेर सिंह के साथ हुई थी। दोनों के बीच विवाद होने के कारण वह अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद उसकी बहन ने अपनी मर्जी से जींद निवासी मुकेश के साथ शादी कर ली और उसकी बहन ने एक लड़की को जन्म दिया। इसी दौरान मुकेश की सांप के काटने के चलते मौत हो गई। इसके बाद उसकी बहन संतोष हिसार जिले के गांव बनभौरी निवासी मीनू उर्फ भील के साथ रहने लगी। आठ अक्तूबर 2018 को मीनू उर्फ भील ने उसकी बहन की किसी बात पर बुरी तरह से पिटाई कर दी और फरार हो गया। पड़ोसियों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालात को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी बहन की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव बनभौरी निवासी मीनू उर्फ भील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मीनू उर्फ भील को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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