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Jind News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
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जींद। जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के दोषी बलबीर उर्फ मकड़ी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, डूमरखा खुर्द निवासी प्रवेश उर्फ अमन ने 15 अक्तूबर 2023 को बताया था कि उसके पिता शमशेर खाना खाने के बाद पड़ोसी बलबीर उर्फ मकड़ी के घर गए थे। कुछ देर बाद वहां से चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो उनके पिता लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़े थे और बलबीर उर्फ मकड़ी के हाथ में चाकू था।
परिजन पिता को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, डूमरखा खुर्द निवासी प्रवेश उर्फ अमन ने 15 अक्तूबर 2023 को बताया था कि उसके पिता शमशेर खाना खाने के बाद पड़ोसी बलबीर उर्फ मकड़ी के घर गए थे। कुछ देर बाद वहां से चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो उनके पिता लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़े थे और बलबीर उर्फ मकड़ी के हाथ में चाकू था।
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परिजन पिता को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।