{"_id":"6ab2cdcc2f806ae526097b17","slug":"hree-year-imprisonment-for-man-found-guilty-of-luring-a-minor-jind-news-c-199-1-sroh1006-160743-2026-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल की कैद
विज्ञापन
जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) शिफा की अदालत ने लड़की को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी सागर उर्फ पोगा उर्फ सांप निवासी भिवानी रोड को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार रोहतक रोड पुलिस चौकी में एक व्यक्ति ने साल 2025 में शिकायत दी थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। शहर थाना पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग को बरामद कर आरोपी सागर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सागर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार रोहतक रोड पुलिस चौकी में एक व्यक्ति ने साल 2025 में शिकायत दी थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। शहर थाना पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
विज्ञापन
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग को बरामद कर आरोपी सागर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सागर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन