फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   High Court grants bail to the accused of cheating the ADJ

Jind News: एडीजे से फ्रॉड करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Tue, 10 Mar 2026 02:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 10 Mar 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
High Court grants bail to the accused of cheating the ADJ
जींद। एडीजे जयबीर से मैट्रिमोनियल साइट की फीस के नाम पर सात हजार रुपये ठगने की आरोपी महिला प्रिया रोकड़े को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में अन्य तीन ने भी जमानत याचिका लगाई हुई है। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह ने 16 फरवरी 2025 को साइबर थाना जींद पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दी थी।
विज्ञापन

एफआईआर में उन्होंने कहा था कि वह अपने बेटे के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। दस फरवरी को उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल आया और बेटे से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसके बाद अलग-अलग लोगों ने फोन कर विभिन्न लड़कियों के परिवारों से मिलवाने की बात कही। आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट की फीस के नाम पर दो बार 12 और 14 फरवरी को 3500-3500 रुपये ऑनलाइन डलवा लिए।
विज्ञापन

इसके बाद एक महिला ने खुद को लड़की की मां और एक अन्य लड़की ने अंजली बनकर बात की। बाद में कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि लड़की बात करना चाहती है लेकिन दो दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ। शक होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में चल रहे फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर छापेमारी करते हुए रितु, प्रमिला रोकड़े, प्रिया रोकड़े और सूरज धार्मिक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के पास से 90 मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप और 1.40 लाख रुपये बरामद हुए थे। इस मामले में प्रिया रोकड़े ने अदालत में जमानत याचिका लगाई थी लेकिन आरोपी प्रिया रोकड़े की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed