फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Give drug smuggler, Nigerian sentenced to three and a half years imprisonment

Jind News: मादक पदार्थ तस्कर को दो, नाइजीरियन को साढ़े तीन साल की सजा

Sat, 18 May 2024 09:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 18 May 2024 09:44 PM IST
विज्ञापन
Give drug smuggler, Nigerian sentenced to three and a half years imprisonment
जींद। मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने दो वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक नाइजीरियन को अवैध रूप से भारत में रहने पर तीन साल छह माह की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


सीआईए स्टाफ पुलिस को 11 अप्रैल 2021 को सूचना मिली थी कि गांव जागसी निवासी विकास मादक पदार्थ की तस्करी करता है। वह अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर सफीदों की तरफ आ रहा है। सूचना पर सीआईए ने गांव हाट के निकट नाकाबंदी करके बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर तलाशी ली तो विकास के पास से 43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दूसरे युवक की पहचान गांव जागसी के ही रहने वाले पंकज के रूप में हुई थी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने सीआईए स्टाफ की शिकायत पर मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने विकास को दो वर्ष कैद की सजा और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। तस्करी में संलिप्तता नहीं मिलने पर पंकज को पहले ही छोड़ दिया गया था।
विज्ञापन

इसी मामले में युचेन्ना निवासी गांव मौका, अनांबरा, नाइजीरिया की भी गिरफ्तारी की गई थी। जांच में सामने आया था कि युचेन्ना नाइजीरिया का रहने वाला है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। विकास को उसने ही हेरोइन दी थी। अदालत ने युचेन्ना को तीन साल छह माह की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed