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गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलती है वित्तीय सहायता : डीसी
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जींद। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर व्यक्ति अब सरल पोर्टल पर भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन कर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है। इस तरह पोर्टल पर आवेदन करने से यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और अन्य गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी अपना आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से कर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ र की जाएगी। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदक को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर वितीय सहायता ले सकते हैं।
आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालते ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास लॉगिन किया जाएगा और यह जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफ ारिश के साथ डीसी को भेजेगा। डीसी द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी जिसमें चिकित्सा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और अन्य गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी अपना आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से कर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ र की जाएगी। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदक को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर वितीय सहायता ले सकते हैं।
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आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालते ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास लॉगिन किया जाएगा और यह जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफ ारिश के साथ डीसी को भेजेगा। डीसी द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी जिसमें चिकित्सा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी।
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