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Jind News: बिजली सरचार्ज माफी योजना...66 लाख रुपये जमा, 23 लाख हुए माफ

Sun, 01 Jun 2025 11:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 11:51 PM IST
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Electricity surcharge waiver scheme... Rs 66 lakh deposited, Rs 23 lakh waived off
जींद। जिले में सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक 432 डिफाॅल्टर उपभोक्ताओं ने बकाया बिल के 66 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं, जबकि उनके 23 लाख रुपये माफ हो गए हैं। इससे बिजली निगम के बकाया बिलों की कुल राशि में 90 लाख रुपये कम हो गए हैं।
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जिले में बकाया बिजली की कुल राशि 1441.99 करोड़ है। वहीं, सरचार्ज की कुल राशि 171 करोड़ रुपये है। बिजली सरचार्ज माफी योजना का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्क्नेक्टेड उपभोक्ता लाभ ले सकेंगे।
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यह योजना 11 नवंबर तक चलेगी। यदि कोई उपभोक्ता उपमंडल कार्यालय के किसी आदेश या निर्णय से असंतुष्ट है तो वह संबंधित कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपील कर सकता है। अपील होने पर कार्यकारी अभियंता तीन कार्य दिवसों के भीतर उस पर निर्णय लेंगे। राशि को तीन चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।
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उपभोक्ताओं के लिए यह होगी शर्तें

यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे। एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उनका सारा सरचार्ज माफ किया जाएगा। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान रोक दिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ता जो योजना में हिस्सा लेंगे, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या आठ मासिक, चार द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।

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नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किए जाएंगे बिल

बकाया सरचार्ज राशि को आठ चालू मासिक या चार द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा। कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र चार महीने में एक बार होता है।

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न्यायिक फोरम में बिल होने पर भी मिलेगा लाभ

जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केस वापस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर लागू होने वाले पुन: कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। छह महीने या दो साल से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।


वर्जन

योजना के तहत औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। अब तक 432 डिफाॅल्टर उपभोक्ताओं ने कुल 66.72 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं, उनके 23.34 लाख रुपये माफ हो गए हैं।

-एमएल सुखीजा, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम जींद
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