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बिजली निगम ने शुरू की जुर्माना माफी योजना

Sun, 20 Nov 2016 11:28 PM IST
jind
jind Updated Sun, 20 Nov 2016 11:28 PM IST
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आधे शहर की बिजली गुल - फोटो : अमर उजाला
 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिलों के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना शुरू की है। यह योजना तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है तथा 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोवॉट तक के लोड वाले घरेलू और गैर घरेलू श्रेणी कनेक्शन जुड़े हुए उपभोक्ताओं के साथ-साथ कटे हुए बिजली कनेक्शनों को शामिल किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में दो किलोवॉट तक के लोड वाले कटे बिजली कनेक्शनों पर यह योजना लागू होगी। उपभोक्ताओं को एकमुश्त या छह बराबर द्विमासिक किस्तों के साथ-साथ देय किश्तों की अधिकतम मूल राशि जमा कराने की अनुमति होगी।
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एकमुश्त भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट
निगम के अधीक्षक अभियंता दलजीत सिंह ने बताया कि योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करता है, तो मूल्यांकन मूल राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं की 30 नवंबर तक की जुर्माना राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उस पर आगे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए अगले तीन वर्षों तक चालू बिलों की नियमित अदायगी करनी होगी। योजना के तहत उपभोक्ता का पहले साल 40 प्रतिशत तथा दूसरे व तीसरे साल 30-30 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ की जाएगी।
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कोर्ट केस वाले उपभोक्ता शामिल नहीं
कोर्ट केस वाले उपभोक्ता योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे, फिर भी यदि कोई ऐसा उपभोक्ता योजना में आना चाहता है तो उसे अपना कोर्ट केस वापस लेना होगा। इस योजना को अपनाने वाले उपभोक्ता निगम द्वारा शुरू की गई छेड़छाड़ व दोषपूर्ण मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के पांच किलोवॉट तक के लोड वाले छेड़छाड़ व दोषपूर्ण मीटरों के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना 2016 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने मीटरों के साथ की गई छेड़छाड़ की घोषणा कर सकते हैं।
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नया मीटर लगवाएं
जिन उपभोक्ताओं के यहां दोषपूर्ण मीटर हैं उपभोक्ता उसकी घोषणा कर अपने परिसरों पर नया मीटर लगवा सकते हैं। यदि मीटर निगम ने लगाया है तो उसकी राशि उपभोक्ता से ली जाएगी। यह योजना 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वह मीटर परिसर से उतार लिया जाएगा तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी घोषणा के तीन दिन के अंदर उपभोक्ता के परिसर पर नया इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएगा। इस योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण संबंधित उपमंडल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर उपभोक्ता को निर्धारित राशि अदा करनी होगी।
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