फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Do vote, NOTA will also be an option

Jind News: वोट जरूर डाले, नोटा का भी होगा विकल्प

Mon, 29 Apr 2024 11:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Mon, 29 Apr 2024 11:44 PM IST
विज्ञापन
Do vote, NOTA will also be an option
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका पालन करना हम सभी के लिए जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें छह मई तक लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 7 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप टीम लगातार इस कार्य में लगी हुई है। ईवीएम पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है। इससे मतदाता का वोट भी डल जाएगा और वह वोट किसी भी उम्मीदवार के लिए गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होगा केवल वही वोट डाल सकेगा। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह दूसरे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेगा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed