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जींद: बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 18 Jan 2022 07:08 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 18 Jan 2022 07:08 PM IST
सार

एक लाख जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये हर्जाना राशि के दिए जाएंगे।

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The guilty of misdemeanor in sentenced to 20 years imprisonment in Jind of Haryana
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी दस वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले दोषी को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 

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एक व्यक्ति ने पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2018 उसका 10 वर्षीय नाबालिग भतीजा पशुओं को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था। पशु तालाब पर पहले से ही मौजूद मलार निवासी अमित उर्फ काला उसके भतीजे को बहला फुसलाकर सफीदों ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
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इस मामले में आरोपी को जांच अधिकारी उपनिरीक्षक नीर कुमार ने 28 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इसमें जांच अधिकारी ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए। इसके आधार पर बुधवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने अमित उर्फ काला को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये हर्जाना राशि के दिए जाएंगे।

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