फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Jind: Life imprisonment to the person guilty of murdering a young man

Jind: युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 19 Dec 2023 10:17 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 19 Dec 2023 10:17 PM IST
सार

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने विजय को उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Jind: Life imprisonment to the person guilty of murdering a young man
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के जींद में बिशंभर नगर में युवक की हत्या करने के दोषी युवक को एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

विज्ञापन


21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर निवासी विक्रम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी, लेकिन समझौता हो गया था। विजय उसके भाई से रंजिश रखे हुए था। इसी रंजिश के चलते पड़ोसी विजय ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी।
विज्ञापन


हत्या करने के बाद विजय मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed