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युवक की हत्या करने के जुर्म में पांच को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, जींद
Updated Tue, 11 Oct 2016 12:37 AM IST
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गांव निडाना में लगभग तीन साल पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी को सात हजार रुपये और चार को 5500-5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव निडाना निवासी राममेहर ने जुलाना थाने में दी शिकायत में बताया था कि 15 मार्च 2013 को उसके 15 वर्षीय बेटे बंटी को गांव का नवीन किसी काम के बहाने बुलाकर ले गया। बाद में आरोपी उसे अपने घर पर ले गया।
जहां पर नवीन के परिवार के लोगों ने बंटी को रस्सियों से बांधकर उसकी पिटाई की। पिटाई की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना उसे दी। बाद में उसे किसी तरीके से छुड़वाकर नागरिक अस्पताल दाखिल करवाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जहां 19 मार्च को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने राममेहर की शिकायत पर गांव निडाना निवासी नवीन, अनिल उर्फ लीला, सोनू, शीशराम, गुलाब सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अदालत ने पांचों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी शीशराम को सात हजार रुपये व नवीन, अनिल, सोनू, गुलाब को 5500-5500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव निडाना निवासी राममेहर ने जुलाना थाने में दी शिकायत में बताया था कि 15 मार्च 2013 को उसके 15 वर्षीय बेटे बंटी को गांव का नवीन किसी काम के बहाने बुलाकर ले गया। बाद में आरोपी उसे अपने घर पर ले गया।
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जहां पर नवीन के परिवार के लोगों ने बंटी को रस्सियों से बांधकर उसकी पिटाई की। पिटाई की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना उसे दी। बाद में उसे किसी तरीके से छुड़वाकर नागरिक अस्पताल दाखिल करवाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जहां 19 मार्च को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने राममेहर की शिकायत पर गांव निडाना निवासी नवीन, अनिल उर्फ लीला, सोनू, शीशराम, गुलाब सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अदालत ने पांचों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी शीशराम को सात हजार रुपये व नवीन, अनिल, सोनू, गुलाब को 5500-5500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।