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Jind: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, किया था कॉलोनी से अपहरण

Tue, 30 Jan 2024 08:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 30 Jan 2024 08:52 PM IST
सार

दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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Jind: 20 years imprisonment for the accused of raping a teenage girl
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद की एक कॉलोनी से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैट काटनी होगी।

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सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में 17 मार्च 2023 को शहर की एक कॉलोनी के व्यक्ति ने बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को कॉलोनी से ही प्रदीप उर्फ काला अपहरण करके ले गया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। इस मामले में लड़की के बयान दर्ज होने पर इसमें दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा जोड़ी गई थी।

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पुलिस ने उसी समय आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद और काटनी होगी।

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