फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Court in Jind of Haryana sentenced in separate cases of murder and sexual assault

Jind Court News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल कैद

Sat, 16 Jul 2022 10:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 16 Jul 2022 10:25 PM IST
सार

हरियाणा के जींद में अदालत ने हत्या कर शव तालाब में डालने के दो दोषियों को आजीवन कारावास और 42 हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग को घर से ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Court in Jind of Haryana sentenced in separate cases of murder and sexual assault
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के जींद में बिरथे बाहरी गांव में रिश्ते में भाई लगने वाले परमजीत की हत्या कर शव को अलेवा गांव के तालाब में फेंकने के दो दोषियों गुजरान मंदा व सुखदेव को शनिवार को रीतू गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


अलेवा थाना में गांव के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने 11 जुलाई 2019 को शिकायत दी थी कि गांव की श्मशान भूमि के सामने बिघाना जाने वाले रास्ते पर तालाब में एक बोरी में बंधा हुआ किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव की शिनाख्त कर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


शव की पहचान बिरथे बाहरी निवासी परमजीत के रुप में हुई। बाद में पुलिस जांच में हत्या के आरोप में बिरथे बाहरी निवासी गुजरान मंदा व सुखदेव का नाम सामने आया। पुलिस पूछताछ में हत्या का कारण गुजरान मंदा ने बताया कि उसको शक था कि उसके रिश्ते में भाई लगने वाले परमजीत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके चलते उन्होंने हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया, ताकि किसी को पता न चले। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किया। जिसके आधार पर शनिवार को न्यायधीश रीतू गर्ग की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Court in Jind of Haryana sentenced in separate cases of murder and sexual assault
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

नाबालिग को घर से ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा
जींद। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने किलाजफरगढ़ गांव निवासी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव से 10 सितंबर 2020 को नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाने व उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में परिजन द्वारा दी गई शिकायत पर जुलाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए गए। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था।  शनिवार को एएसजे चंद्र हांस की अदालत ने आरोपी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed