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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई दस-दस साल की कैद
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नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अलेवा थाना के तहत आने वाले गांव की रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो लोगों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एक महिला ने पुलिस को 28 मार्च 2017 को दी शिकायत में कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी गुम हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि गांव अलेवा निवासी नवीन और मोहन उर्फ मोनू ने लड़की का अपहरण कर लिया है और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में नवीन व मोहन उर्फ मोनू को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अलेवा थाना के तहत आने वाले गांव की रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो लोगों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एक महिला ने पुलिस को 28 मार्च 2017 को दी शिकायत में कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी गुम हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि गांव अलेवा निवासी नवीन और मोहन उर्फ मोनू ने लड़की का अपहरण कर लिया है और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में नवीन व मोहन उर्फ मोनू को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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