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चालान भुगतने के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, ऑनलाइन करें भुगतान

Sat, 17 Aug 2019 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2019 11:24 PM IST
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court will not have to pay for challan payment
अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और कोई कमी मिलने पर आपकी गाड़ी का चालान हो जाता है तो अब आपको चालान भुगतने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। चालान के मामलों का ऑनलाइन ही निपटारा होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जींद के सचिव एवं सीजेएम डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद में पहली वर्चुअल कोर्ट लांच की गई है। यह कोर्ट अब पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान केस को डील करेगा। प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ई-कॉमर्स के तहत लांच किया गया है। जज स्क्रीन पर जुर्माना तय कर सकेेंगे। पीड़ित को ई-मेल या एसएमएस से समन जारी किए जाएंगे। आरोपी वर्चुअल कोर्ट की साइट पर विजिट करेगा और अपने केस का सीएनआर नंबर अथवा अपना नाम या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेगा। इसके बाद केस की जानकारी खुलेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी यदि ऑनलाइन अपना आरोप मान लेता है तो फिर जुर्माना राशि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। जुर्माना राशि का भुगतान करने पर केस खुद समाप्त हो जाएगा। यदि आरोपी अपना गुनाह नहीं मानता तो कोर्ट ऐसे केसों को रेगुलर कोर्ट को भेजेगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
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