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Jind News: नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के दोषी को पांच साल की कैद

Sun, 05 Apr 2026 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2026 12:24 AM IST
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Convict sentenced to five years in prison for molesting and threatening a minor.
जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल (पॉक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और धमकी देने के दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना उचाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस एफआईआर में साल 2024 में बताया था कि आरोपी विक्की कुछ समय से उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। आरोपी फोन कर अश्लील बातें करता है। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की को उठाकर ले जाने की धमकी दी। बेटी और परिवार डर से साये में है।
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मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विक्की को दोषी करार दिया।
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