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Jind News: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 20 साल की कैद
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-फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने लगाया 1.25 लाख रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अक्टूबर 2023 को सदर थाना पुलिस में नाबालिग की गुमशुदगी की एफआईआर कर दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 16 वर्षीय किशोरी को भुरायण निवासी 22 वर्षीय संजय बहला-फुसला कर ले गया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को खोज निकाला और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म किए जाने की बात कही। पुलिस ने इस केस में पॉक्सो सहित अन्य न्याय संहिता की घाराएं जोड़ दी थीं। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने संजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इसके अलावा दोषी को अदालत ने एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अक्टूबर 2023 को सदर थाना पुलिस में नाबालिग की गुमशुदगी की एफआईआर कर दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 16 वर्षीय किशोरी को भुरायण निवासी 22 वर्षीय संजय बहला-फुसला कर ले गया था।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को खोज निकाला और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म किए जाने की बात कही। पुलिस ने इस केस में पॉक्सो सहित अन्य न्याय संहिता की घाराएं जोड़ दी थीं। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने संजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इसके अलावा दोषी को अदालत ने एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।