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Jind News: दुष्कर्म के दोषी कोच को 10 साल कैद
Tue, 16 Apr 2024 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 16 Apr 2024 02:22 AM IST
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जींद। नाबालिग को गेम खिलाने के बहाने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद और 15500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
31 जुलाई 2023 को पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया था कि उनकी बेटी गेम खेलती थी। गेम खिलाने के बहाने उसका कोच राजनगर अपोलो रोड निवासी कृष्ण उसे नरवाना ले गया। वहां पर एक दुकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 15500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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31 जुलाई 2023 को पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया था कि उनकी बेटी गेम खेलती थी। गेम खिलाने के बहाने उसका कोच राजनगर अपोलो रोड निवासी कृष्ण उसे नरवाना ले गया। वहां पर एक दुकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 15500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।