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बाल विवाह निषेध अधिकारी ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी

Mon, 30 Nov 2020 12:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2020 12:35 AM IST
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Child marriage prohibition officer stopped the marriage of a minor girl
नाबा‌लिग लड़की की शादी रुकवाने पहुंची टीम। संवाद। - फोटो : Jind
जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की सतर्कता के चलते रविवार को मुआना गांव में साढ़े 17 वर्ष की लड़की को बालिका वधू बनने से बचाया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल जिले के कलायत की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की जिले के मुआना गांव में लाकर शादी की जा रही है। लड़की की बारात मदनपुर जिला करनाल से आएगी।
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इस पर कार्यवाई करते हुए रवि लोहान, एसआई राजबीर सिंह, महिला कांस्टेबल आरती, नीलम, एसपीओ सतीश के साथ मौके पर गांव में पहुंचे। इस पर लड़की के परिजनों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगकर जांच की तो उसमें लड़की की आयु साढ़े 17 वर्ष मिली। इस पर टीम ने लड़की के परिजनों को बाल विवाह के नियमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं की जा सकती। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया।
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