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Jind News: आरटीआई सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर परिषद जींद के सहसचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Thu, 14 May 2026 12:37 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 12:37 AM IST
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Bailable Warrant Issued Against Joint Secretary of Jind Municipal Council for Failure to Provide RTI Information
13जेएनडी09-अ​धिवक्ता जेपी जांगड़ा - फोटो : Archive
जींद। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने और लगातार आयोग की सुनवाई से अनुपस्थित रहने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद जींद के सहसचिव सुमित दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।
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राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने मामले में जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी जींद को सुमित दहिया की आठ जुलाई को हाजिरी सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
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नरवाना रोड निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र जांगड़ा ने बताया कि उन्होंने 15 सितंबर 2022 को नगर परिषद जींद से गली निर्माण कार्यों से संबंधित सूचनाएं आरटीआई के तहत मांगी थीं लेकिन निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील और फिर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की।
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राज्य सूचना आयोग ने 20 दिसंबर 2023 को आदेश में पाया था कि मांगी गई सूचना अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग ने नगर परिषद के सुमित दहिया को उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित एवं बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही स्पष्ट किया था कि सूचना अधूरी होने पर अपीलकर्ता आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि एसपीआईओ ने आयोग के आदेशों की लगातार अवहेलना की। आयोग ने बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि सूचना उपलब्ध न कराने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
इसके बावजूद एसपीआईओ 7 फरवरी 2024, 22 मई 2024, 8 सितंबर 2025 और 26 नवंबर 2025 को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने इसे आदेशों की जानबूझकर अवहेलना माना।

अब आयोग ने सुमित दहिया को निर्देश कि 8 जुलाई सुबह 11 बजे पंचकूला स्थित राज्य सूचना आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। उन्हें कारण बताओ नोटिस का जवाब, अनुपालन रिपोर्ट और मामले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड साथ लाने के आदेश दिए गए हैं।
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