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Jind News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को जमानत

Sat, 05 Sep 2026 05:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 05 Sep 2026 05:45 PM IST
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Bail granted to accused charged with abducting a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो शिफा की कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी गौरव को जमानत दे दी है। अदालत ने गौरव को एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 2 दिसंबर 2025 से अदालत में विचाराधीन है।
पीड़िता की मां ने एफआईआर में बताया था कि दिसंबर 2025 में गौरव बेटी को घर से बहला-फुसलाकर ले गया। उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था। शहर थाना पुलिस ने गौरव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने 15 मार्च को नाबालिग लड़की को बरामद किया। लड़की के बयान दर्ज कर अदालत में सबूत पेश किए गए।
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गौरव 15 मार्च से हिरासत में है। मामले का ट्रायल अभी चल रहा है। अदालत ने यह भी माना कि गौरव का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।अदालत ने कहा कि पीड़िता की बरामदगी लंबे समय बाद हुई है। उसका बयान भी दर्ज हो चुका है। जांच पूरी होने के साथ चालान भी अदालत में दाखिल हो चुका है। इन परिस्थितियों में गौरव को आगे हिरासत में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।
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अदालत ने जमानत देते हुए गौरव पर कई शर्तें लगाईं। इनमें मामले से जुड़े किसी को धमकी या प्रलोभन न देना, सबूतों से छेड़छाड़ न करना और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ना शामिल है। 10 हेडिंग बनाएं
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