{"_id":"67e44dbb7f6edbde23068437","slug":"adc-gave-instructions-financial-help-should-be-given-to-the-victims-soon-jind-news-c-199-1-jnd1002-132114-2025-03-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: एडीसी ने दिए निर्देश, पीड़ितों को जल्द दी जाए आर्थिक सहायता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: एडीसी ने दिए निर्देश, पीड़ितों को जल्द दी जाए आर्थिक सहायता
Thu, 27 Mar 2025 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 27 Mar 2025 12:25 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार या दुर्व्यवहार की स्थिति में पीड़ित परिवारों को उचित कार्रवाई कर जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक के दौरान एडीसी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय और आर्थिक सहायता समय पर मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामला संवेदनशीलता से लिया जाए और जरूरतमंद परिवारों को सहायता राशि त्वरित रूप से प्रदान की जाए। इसके साथ ही एडीसी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों पर पहले हुई बैठकों में चर्चा हो चुकी है, उन मामलों की प्रगति रिपोर्ट भी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
जींद। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार या दुर्व्यवहार की स्थिति में पीड़ित परिवारों को उचित कार्रवाई कर जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक के दौरान एडीसी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय और आर्थिक सहायता समय पर मिल सके।
विज्ञापन
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामला संवेदनशीलता से लिया जाए और जरूरतमंद परिवारों को सहायता राशि त्वरित रूप से प्रदान की जाए। इसके साथ ही एडीसी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों पर पहले हुई बैठकों में चर्चा हो चुकी है, उन मामलों की प्रगति रिपोर्ट भी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
विज्ञापन