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Jind News: दहेज मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी अदालत का लोगो लगाएं

Mon, 13 Jul 2026 04:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Mon, 13 Jul 2026 04:44 PM IST
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Accused in dowry case acquitted due to lack of evidence
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारिंदर सिंह की अदालत ने दहेज के एक मामले में मुकेश ग्रोवर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मुकेश ग्रोवर पंजाब के मुक्तसर साहिब, गिद्दड़बाहा, शहीद भगत सिंह नगर का निवासी है। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
किरण ने साल 2023 में महिला थाना पुलिस को एफआईआर में बताया था कि उसकी शादी मुकेश ग्रोवर के साथ 23 जनवरी 2022 को हुई थी। शादी के तुरंत बाद उसके पति मुकेश ग्रोवर, देवर सुनील ग्रोवर, सास पुष्पा और ननद मीनाक्षी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। उन्हें सौंपे गए दहेज के सामान के संबंध में विश्वासघात भी किया गया। उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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महिला थाना पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान सुनील ग्रोवर, पुष्पा और मीनाक्षी निर्दोष पाए गए। हालांकि, आरोपी मुकेश ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत अदालत में पेश किए। जांच में सामने आया कि किरण को पति ने भी दहेज को लेकर प्रताड़ित नहीं किया था।
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