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Jind News: सबूतों के अभाव के चलते पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी बरी
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जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2024 से चल रहा था।
जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2024 को एफआईआर में बताया था कि गांव का ही एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने धमकी भी दी थी कि यदि वह उससे बात नहीं करेगी तो वह बेटी और उसके परिवार को जान से मार देगा।
डर और मजबूरी के कारण बेटी ने युवक से बात करना शुरू कर दिया। युवक ने बेटी को जींद के रहने वाले किसी कमल से भी बात करवाई। इसके बाद युवक ने नाबालिग बेटी के साथ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। बेटी ने पूरा मामला परिवार को बताया।
31 जुलाई की सुबह बेटी घर से कहीं चली गई। आरोप लगाया था कि वह दोनों ही युवक बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।
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इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की ने बयान दर्ज करवाए थे कि युवकों ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद अदालत ने साल 2025 में एक युवक को जमानत दे दी थी। वहीं अब दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है।
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जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2024 को एफआईआर में बताया था कि गांव का ही एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने धमकी भी दी थी कि यदि वह उससे बात नहीं करेगी तो वह बेटी और उसके परिवार को जान से मार देगा।
डर और मजबूरी के कारण बेटी ने युवक से बात करना शुरू कर दिया। युवक ने बेटी को जींद के रहने वाले किसी कमल से भी बात करवाई। इसके बाद युवक ने नाबालिग बेटी के साथ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। बेटी ने पूरा मामला परिवार को बताया।
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31 जुलाई की सुबह बेटी घर से कहीं चली गई। आरोप लगाया था कि वह दोनों ही युवक बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।
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इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की ने बयान दर्ज करवाए थे कि युवकों ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद अदालत ने साल 2025 में एक युवक को जमानत दे दी थी। वहीं अब दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है।