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अर्जुन स्टेडियम में होगी मतगणना, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

Thu, 14 Mar 2019 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 12:24 AM IST
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अर्जुन स्टेडियम में होगी मतगणना, अधिकारियों ने किया निरीक्षण
अर्जुन स्टेडियम में होगी मतगणना, अधिकारियों ने किया निरीक्षण
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को अधिकारियों ने मतगणना केंद्रों का दौरा किया। जींद में जुलाना, जींद व सफीदों विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी। इसके लिए जुलाना और सफीदों विधानसभा सेगमेंट के लिए अर्जुन स्टेडियम में बने मतगणना केंद्रों का विस्तार कर उनमें सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। जुलाना क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल, सफीदों के एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी मनदीप कुमार और जींद के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सत्यवान मान ने बुधवार को मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया। जुलाना विधानसभा के मतों की गणना के लिए अर्जुन स्टेडियम के रेसलिंग हॉल का विस्तार किया जा रहा है। इस हॉल में विस्तार के बाद ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की जा रही है। मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी की सीटिंग प्लान, मतगणना के लिए लगने वाली टेबल की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। सफीदों विधानसभा के मतों की गणना बैडमिंटन हॉल में होगी। जींद विधानसभा बहुउद्देशीय हॉल में होगी।
उचाना व नरवाना की मतगतणन हिसार व फतेहाबाद में
गौरतलब है कि जींद जिला के पांच विधानसभा क्षेत्र तीन लोकसभा क्षेत्रों में बंटे हुए हैं। इनमें से उचाना हिसार व नरवाना सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। ऐसे में नरवाना की मतगणना फतेहबाद जिला के भोडिया खेड़ा में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। उचाना विधानसभा क्षेत्र की मतगणना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बनाए गए गणना केद्र में होगी।
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प्रत्याशी करें आचार संहिता की पालना
चुनाव के मद्देनजर डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदित्य दहिया ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एंव शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को आदेश दिए गए हैं कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दें। कोई भी उम्मीदवार अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए किसी भी धार्मिक जगह का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रत्याशी किसी की निजी जमीन, इमारत या चार दीवारी का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकता। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग्ज व अन्य सामग्री के लिए जगह निश्चित की जाएगी।
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