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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल की सजा

Fri, 01 Nov 2019 07:28 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 01 Nov 2019 07:28 AM IST
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5 years imprisonment for drugs addiction
नशीला पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। एडीजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार जुलाना थाना पुलिस को 17 नवंबर 2016 को सूचना मिली थी कि गोसाई खेड़ा गांव के बस स्टाप के पास एक व्यक्ति नशीला पदार्थ की तस्करी के लिए खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोसाई खेड़ा बस स्टाप से आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान नरवाना के गांव रसीदां निवासी करनैल सिंह के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 14 किलो 600 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने करनैल सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एडीजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने करनैल सिंह को पांच साल व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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