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Jind News: सब्जी बेचने वाले से लूटपाट करने के दोषी को 3 साल की कैद
Thu, 06 Apr 2023 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 06 Apr 2023 11:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने सब्जी बेचने वाले से लूटपाट करने के दोषी को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव सिंसर निवासी नरेश ने 10 फरवरी 2017 को सदर थाना पुलिस नरवाना को दी शिकायत में बताया था कि वह सब्जी बेच कर घर लौट रहा था। गांव ढाकल के निकट बाइक सवार युवक ने चाकू के बल पर उससे छह हजार रुपये की नकदी छीन ली। सदर थाना नरवाना पुलिस ने नरेश की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच में गांव डूमरखा कलां निवासी सोनू का नाम सामने आने पर उर कर से गिरफ्तालिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने सोनू को तीन वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने सब्जी बेचने वाले से लूटपाट करने के दोषी को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव सिंसर निवासी नरेश ने 10 फरवरी 2017 को सदर थाना पुलिस नरवाना को दी शिकायत में बताया था कि वह सब्जी बेच कर घर लौट रहा था। गांव ढाकल के निकट बाइक सवार युवक ने चाकू के बल पर उससे छह हजार रुपये की नकदी छीन ली। सदर थाना नरवाना पुलिस ने नरेश की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच में गांव डूमरखा कलां निवासी सोनू का नाम सामने आने पर उर कर से गिरफ्तालिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने सोनू को तीन वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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