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Jind News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Fri, 13 Oct 2023 12:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 13 Oct 2023 12:57 AM IST
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20 years imprisonment to a man found guilty of raping a minor girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी नगूरां निवासी बबलू को दोषी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

25 जून 2021 को अलेवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दो अज्ञात युवकों ने उसकी नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला थाना पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी गीता ने इस मामले की जांच की और नाबालिग लड़की के अदालत में बयान दर्ज करवाए, जिसमें नाबालिग ने नगूरां निवासी बबलू और एक अन्य नाबालिग पर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने आरोपी बबलू और नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत के आदेश पर आरोपी बबलू को जेल भेज दिया था और नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी बबलू को दोषी करार दिया।
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