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जींद: दुराचारी पिता को 20 साल की कैद, पत्नी की मौत के बाद नाबालिग बेटी से किया था कई बार दुष्कर्म

Fri, 08 Apr 2022 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Fri, 08 Apr 2022 12:09 AM IST
सार

अदालत ने पिता को दोषी करार देते 1.05 लाख रुपये जुर्माने भी लगाया है। दोषी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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20 years imprisonment for misdemeanor
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के जींद में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 1.05 लाख रुपये जुर्माने लगाया है। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया।

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पिल्लुखेड़ा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने पांच अप्रैल 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी मां का पांच वर्ष पहले देहांत हो गया था। वह पिता के साथ घर पर रहती थी। इस दौरान पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

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मामले में महिला थाना की उप निरीक्षक निर्मला देवी ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। जिसके आधार पर गुरुवार को आरोपी को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 1.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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