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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

Sat, 11 Sep 2021 12:26 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 12:26 AM IST
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20 years imprisonment for kidnapping and raping minor girl
नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 8 जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी रात को खाना खाकर कमरे में सोई हुई थी। सुबह जब उठा तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। आसपास पूछा पर उसका पता नहीं चला। सदर थाना नरवाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में मंगलपुर निवासी जगमिंद्र का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर जगमिंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने जगमिंद्र को 20 वर्ष कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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