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बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
Updated Sat, 14 Oct 2017 11:03 PM IST
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जिले में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
जींद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जींद जिला एनसीआर क्षेत्र में आ गया है। इस कारण यहां भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधीश अमित खत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जींद जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला की परिधि में पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। पटाखे इत्यादि बेचने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई लाइसेंस आदि जारी नहीं किया जाएगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में पटाखों की बिक्री नहीं करें। अगर कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जींद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जींद जिला एनसीआर क्षेत्र में आ गया है। इस कारण यहां भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधीश अमित खत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जींद जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला की परिधि में पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। पटाखे इत्यादि बेचने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई लाइसेंस आदि जारी नहीं किया जाएगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में पटाखों की बिक्री नहीं करें। अगर कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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