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जिला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू , अब तक 6400 पात्र लोगों ने करवाया पंजीकरण

Sun, 03 Mar 2019 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 03 Mar 2019 12:12 AM IST
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जिला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू , अब तक  6400 पात्र लोगों ने करवाया पंजीकरण
मानधन योजना में अब तक 6400 लोगों ने कराया पंजीकरण
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने ने के लिए लोग बढ़चढ़कर पंजीकरण करा रहे है। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक जिले में 6400 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस योजना में प्रदेश सरकार ने कुछ बदलाव किया है, योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी को अब पंजीकरण फीस देनी होगी। बाकी का प्रीमियम सरकार की तरफ से भरा जाएगा। इस योजना का लाभ जिले के किसी भी कॉमन सर्विस सैंटर में जाकर लिया जा सकता है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को साठ वर्ष की आयु के बाद पेंशन देना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए एक शर्त यह है कि परिवार की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। पंजीकरण करवाने वाले आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर प्रार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
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इपीएफ और एनपीएस में नहीं होना चाहिए खाता
इस योजना का लाभ लेने के लिए यह शर्त है कि आवेदक का राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस), इंपलॉय प्रोवीडेंट फंड (ईपीएफ) या इंपलॉय स्टेट कार्पोरेशन (ईएसआईसी) में खाता नहीं होना चाहिए। इस पेंशन के साथ-साथ बुढ़ापा पेंशन भी ले सकता है। आवेदक को पंजीकरण के समय ही पंजीकरण फीस देनी होगी। आवेदक को पंजीकरण करवाते समय आधार कार्ड, बैंक खाता कॉपी और मोबाइल नंबर देना होगा।
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योजना में प्रदेश में जिला दूसरे स्थान पर
योजना के तहत पंजीकरण करवाने के मामले में जींद जिला दूसरे स्थान पर है। उन्होंने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुझाव दिया है कि वह जिला में सेवारत किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। यह जानकारी डीसी डॉ. अदित्य दहिया ने दी।
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