फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   12,757 cases disposed of in National Lok Adalat

राष्ट्रीय लोक अदालत में 12757 मामलों का हुआ निपटारा

Sat, 12 Nov 2022 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Nov 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
12,757 cases disposed of in National Lok Adalat
जींद। जिला जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसबीर सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल सिंह की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

जिला मुख्यालय पर चार बेंच लगाए गए जिनमें जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, परमिंदर कौर प्रिंसिपल न्यायाधीश फैमिली कोर्ट जींद, रेखा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, इसके अलावा उपमंडल नरवाना के लिए विशाल उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नरवाना तथा उपमंडल सफीदों के लिए अजय कुमार उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सफीदों शामिल हुए। चार बैंचों में 20467 मामले रखे गए, जिनमें कुल 12757 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। इन मामलों में मोटर व्हीकल दुर्घटना 21, छोटे-मोटे आपराधिक मामले 262, चेक बाउंस के 246 केसों का निपटारा कर 2 करोड़ 12 लाख 38202 रुपये की सेटलमेंट करने के निर्देश दिये गए। इनके अलावा 69 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 500, प्री-लिटिगेटिव बैंक लोन व अन्य 594 मामलों में एक करोड़ एक लाख 51205 रुपये की सेटलमेंट की गई। इस प्रकार अदालतों द्वारा बैंक लोन के 20 केसों में 22 लाख 85622 रुपये की सेटलमेंट करवाई गई। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में मामले का फैसला होने पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्रेम व भाईचारे बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed