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Jhajjar-Bahadurgarh News: प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी के नेटवर्क का विस्तार धीमा, अब 24 घंटे में देनी होगी अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 01:43 AM IST
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The expansion of CNG and PNG networks in the state is slow, now permission will have to be given within 24 hours.
-सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गति देने के सख्त निर्देश, लंबित सीजीडी आवेदनों को भी डीम्ड परमिशन के तहत देनी होगी मंजूरी
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-घरेलू पीएनजी कनेक्शन जारी करने में तेजी लाने, अस्पतालों, होटलों व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को प्राकृतिक गैस से जोड़ने के निर्देश



संवाद न्यूज एजेंसी

बहादुरगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने प्रदेश की सभी नगर निकायों को गैस पाइपलाइन से जुड़े आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
साथ ही घरेलू पीएनजी कनेक्शन जारी करने में तेजी लाने, अस्पतालों, होटलों व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को प्राकृतिक गैस से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पीएनजी को एलपीजी के विकल्प के रूप में अपनाया जा सके। ऐसे में सरकार का पूरा जोर पीएनजी के लिए पाइपलाइन के नेटवर्क विस्तार पर पूरा जोर है।
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केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी पत्र और 14 मार्च 2026 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते देश में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर असर पड़ा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्राकृतिक गैस और एलपीजी की आपूर्ति व वितरण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
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प्रदेश में गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया स्थानीय निकायों की अनुमति पर निर्भर करती है लेकिन इसमें देरी के कारण कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इनमें सीएनजी/पीएनजी नेटवर्क का धीमा विस्तार, एलपीजी की संभावित कमी, वैकल्पिक ईंधन की कमी और अवसंरचना निर्माण में देरी शामिल हैं।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब नगर निकायों को लंबित सीजीडी आवेदनों को डीम्ड परमिशन के तहत मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा सभी नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि सीजीडी कंपनियां स्वयं के खर्च पर सार्वजनिक संपत्तियों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का आश्वासन देती हैं, तो उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के अनुमति दी जा सकती है। साथ ही नगर निकाय सीजीडी कार्यों पर समय या मौसम संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगे, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। सरकार के इस फैसले से राज्य में गैस आधारित ढांचे के तेजी से विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।


नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि सरकार का मानना है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार मौजूदा स्थिति से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही एलपीजी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू पीएनजी कनेक्शन तेजी से देने और अस्पतालों, होटलों व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को प्राकृतिक गैस से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
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