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Jhajjar-Bahadurgarh News: खेतड़ी-नरेला 765 केवी सोलर हाइटेंशन लाइन के निर्माण को लेकर धारा 163 लागू

Sun, 24 Nov 2024 07:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 24 Nov 2024 07:07 AM IST
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Section 163 applied for construction of Khetri-Narela 765 KV solar high tension line
झज्जर। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने खेतड़ी-नरेला 765 केवी सोलर हाईटेंशन लाइन के निर्माण कार्य में बिना किसी व्यवधान के संचालित कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन लाइन को लेकर जिला के साल्हावास, माछरौली, झज्जर और दुजाना क्षेत्र में टावर का कार्य होना है। इस कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके, इसके लिए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झज्जर के थाना साल्हावास, थाना माछरौली, थाना सदर झज्जर, थाना दुजाना के एरिया में तुरंत प्रभाव से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, अस्त्र-शस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल, अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के किसी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला नगर आयुक्त झज्जर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी झज्जर, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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