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Jhajjar-Bahadurgarh News: रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, धारा 163 लागू

Thu, 22 Aug 2024 05:37 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 05:37 AM IST
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Loudspeaker will not play after 10 pm, section 163 applied
झज्जर। विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीसी ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। चुनाव सामग्री पर प्रकाशक को प्रकाशक के साथ-साथ प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति, संस्थान या पार्टी आदि का नाम एवं पता भी प्रकाशित करना होगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।
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इस संबंध में डीसी की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि प्रकाशक को चुनाव सामग्री प्रकाशित करवाने वाले का एक शपथ पत्र भी लेना होगा जिसमें दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे, जो उक्त व्यक्ति को निजी तौर पर जानता हो। आदेशों के अनुसार निर्धारित समय अवधि में प्रकाशन को राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी व जिला स्तर पर प्रकाशन करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके अलावा प्लास्टिक से किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का निर्माण करने पर प्रतिबंध है। प्रिंटिंग को लेकर ये आदेश सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होंगे। चुनाव अवधि के दौरान, लाउडस्पीकर का उपयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो, या चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकों में स्थिर स्थिति में किया गया हो, केवल सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर के द्वारा रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच चुनाव प्रचार व अन्य गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
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बिना अनुमति नहीं लगेगी प्रचार सामग्री, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें करेंगी कार्रवाई

विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में बिना अनुमति के किसी भी निजी भवन और संपत्ति पर झंडा, पोस्टर, बैनर सहित दीवारों पर स्लोगन इत्यादि लिखने पर प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पुलिस व संबंधित एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। चुनाव के मद्देनजर गठित एफएसटी टीमों को भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। डीसीपी मुख्यालय को उड़नदस्ता गठित करने के आदेश जारी किए। यह दस्ता सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर लगाने वालों पर आदर्श आचार संहिता के तहत एक्शन लेगी। किसी भी भवन पर इस तरह की प्रचार सामग्री लगाने के लिए मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्वीकृति पत्र अवश्य लेना होगा।
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जिलाधीश ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लागू करते हुए बगैर अनुमति के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने सहित अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पारित यह आदेश आगामी 43 दिनों तक लागू रहेंगे।
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