{"_id":"61006cd38ebc3e092c6224ca","slug":"jhajjar-bahadurgarh-news-lockdown-extended-till-august-2-permission-to-open-all-educational-institutions-jhjhar-news-rtk6191621131","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति
विज्ञापन
कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि आगामी दो अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ाई गई है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय एवं निजी), आईटीआई, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाएं लगानी की अनुमति दे दी गई है।
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन श्याम लाल पूनिया ने बताया कि उपचारात्मक कक्षाएं, संकाय कक्षाओं एवं ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन के साथ कोरोना के नियमों का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और जिले में सभी दुकानें सुबह 9 से शाम आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे। सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार रेस्टोरेंट, बार में भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनिटाइजेशन, कोरोना संबंधी उचित व्यवहार जैसे नियम लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह सरकारी की तरफ से निर्धारित किए गए नियमों का पालन किया जाएगा।
विज्ञापन
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने व शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अथवा इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सिविल सर्जन, उपनिदेशक जिला उद्योग केंद्र, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व नगर पालिका सचिव, मार्केट कमेटी सचिव और संबंधित थाना अध्यक्ष अपने एरिया में इन आदेशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन श्याम लाल पूनिया ने बताया कि उपचारात्मक कक्षाएं, संकाय कक्षाओं एवं ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन के साथ कोरोना के नियमों का पालन करना होगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इसके तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और जिले में सभी दुकानें सुबह 9 से शाम आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे। सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार रेस्टोरेंट, बार में भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनिटाइजेशन, कोरोना संबंधी उचित व्यवहार जैसे नियम लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह सरकारी की तरफ से निर्धारित किए गए नियमों का पालन किया जाएगा।
विज्ञापन
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने व शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अथवा इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सिविल सर्जन, उपनिदेशक जिला उद्योग केंद्र, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व नगर पालिका सचिव, मार्केट कमेटी सचिव और संबंधित थाना अध्यक्ष अपने एरिया में इन आदेशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।