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सही जानकारी न देने पर स्कूलों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर
Updated Thu, 16 Feb 2017 11:51 PM IST
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बहादुरगढ़।
गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134ए के तहत एक बार फिर से प्रक्रिया की शुरूआत हो गई है। विभाग ने स्कूलों को सीटों की जानकारी के लिए समय भी दिया है। अगर समय पर स्कूल जानकारी नहीं देते हैं तो उन पर इस बार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले सत्र में भी स्कूलों ने इस जानकारी को देने में काफी आनाकानी की थी। विभाग ने पिछले दिनों इस प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। साथ ही स्कूलों को नोटिस भी दे दिया था कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने यहां की सीटों की संख्या की जानकारी शिक्षा विभाग को भेजें।
खंड शिक्षा अधिकारी मदन चोपड़ा ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से सीटों के बारे में 20 मार्च तक जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर आदेश दिए गए हैं कि इस बार प्रक्रिया को सफल बनाना है। ऐसे में अगर स्कूल समय पर जानकारी नहीं देते हैं तो विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खंड स्तर पर जानकारी जुटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी चोपड़ा का कहना है कि इस बार दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। जूनियर और सीनियर अधिकारी पूरी तरह इस काम को देख रहे हैं।
पांच मई तक होंगे दाखिले
पहली से आठवीं कक्षा के लिए विभाग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें पहली कक्षा के दाखिले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होंगे। वहीं दूसरी से आठवीं कक्षा के आवेदन 134ए के हरियाणा स्कूल एजूकेशन नियमों के तहत किए जाने हैं। इच्छुक विद्यार्थियों से 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे जाएंगे। इसकी लिस्ट 12 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर जारी की जाएगी। 16 अप्रैल को चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। 18 अप्रैल को परिणाम जारी होगा और 19 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा। 20 से 25 अप्रैल तक पहले ड्रा के माध्यम से एडमिशन करवाए जाएंगे। दूसरा ड्रा मई 1 मई को निकाला जाएगा। इसके एडमिशन 2 से 5 मई तक होंगे।
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गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134ए के तहत एक बार फिर से प्रक्रिया की शुरूआत हो गई है। विभाग ने स्कूलों को सीटों की जानकारी के लिए समय भी दिया है। अगर समय पर स्कूल जानकारी नहीं देते हैं तो उन पर इस बार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले सत्र में भी स्कूलों ने इस जानकारी को देने में काफी आनाकानी की थी। विभाग ने पिछले दिनों इस प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। साथ ही स्कूलों को नोटिस भी दे दिया था कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने यहां की सीटों की संख्या की जानकारी शिक्षा विभाग को भेजें।
खंड शिक्षा अधिकारी मदन चोपड़ा ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से सीटों के बारे में 20 मार्च तक जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर आदेश दिए गए हैं कि इस बार प्रक्रिया को सफल बनाना है। ऐसे में अगर स्कूल समय पर जानकारी नहीं देते हैं तो विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खंड स्तर पर जानकारी जुटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी चोपड़ा का कहना है कि इस बार दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। जूनियर और सीनियर अधिकारी पूरी तरह इस काम को देख रहे हैं।
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पांच मई तक होंगे दाखिले
पहली से आठवीं कक्षा के लिए विभाग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें पहली कक्षा के दाखिले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होंगे। वहीं दूसरी से आठवीं कक्षा के आवेदन 134ए के हरियाणा स्कूल एजूकेशन नियमों के तहत किए जाने हैं। इच्छुक विद्यार्थियों से 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे जाएंगे। इसकी लिस्ट 12 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर जारी की जाएगी। 16 अप्रैल को चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। 18 अप्रैल को परिणाम जारी होगा और 19 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा। 20 से 25 अप्रैल तक पहले ड्रा के माध्यम से एडमिशन करवाए जाएंगे। दूसरा ड्रा मई 1 मई को निकाला जाएगा। इसके एडमिशन 2 से 5 मई तक होंगे।
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