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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Fine of up to 30,000 for stubble burning; FIR will also be registered.

Jhajjar-Bahadurgarh News: पराली जलाने पर 30 हजार रुपये तक जुर्माना, एफआईआर भी होगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:06 AM IST
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Fine of up to 30,000 for stubble burning; FIR will also be registered.
बहादुरगढ़। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराने और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की सिफारिश भी की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपमंडल अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने शुक्रवार को विभागीय कार्यालय में बैठक कर फील्ड स्टाफ को किसानों को जागरूक करने और फसल अवशेष जलाने से रोकने के निर्देश दिए।
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डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है।
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उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने बताया कि दो एकड़ तक फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवशेष जलाने पर 30 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। संबंधित किसान के खिलाफ एफआईआर और रेड एंट्री की सिफारिश भी की जाएगी।
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वहीं, हरियाणा की फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बैठक में कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, खंड कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक और फील्ड स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।

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