{"_id":"66f0b6b51426813b530cada4","slug":"dont-publish-promotional-material-without-checking-dc-bahadurgarh-news-c-195-1-nnl1001-113981-2024-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना जांच के प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना जांच के प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें : डीसी
Mon, 23 Sep 2024 06:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Mon, 23 Sep 2024 06:00 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शक्ति सिंह ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव पंफलेट, पोस्टर और संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
डीसी ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव पंफलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें।
चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंफलेट व पोस्टर आदि छापना नियम का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीसी ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव पंफलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें।
विज्ञापन
चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंफलेट व पोस्टर आदि छापना नियम का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।
विज्ञापन