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Jhajjar-Bahadurgarh News: ड्रेस कोड में नजर आए डॉक्टर और स्टाॅफ

Sat, 02 Mar 2024 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 02 Mar 2024 12:31 AM IST
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Doctors and staff seen in dress code
बहादुरगढ़। शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू होने के बाद नागरिक अस्पताल का नजारा बदला हुआ नजर आया। मनचाहे कपड़े पहनकर आने वाले डॉक्टर और स्टाफ शुकवार को फुल ड्रेस में नजर आए।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 मार्च से कोड को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी को लेकर नागरिक अस्पताल प्रबंधन की ओर से सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, जींस और फेशनेबल कपड़ों पर बैन लगाया गया है।
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हालांकि पहले से यह नियम था लेकिन बेेहद कम ही पालना हो रही थी। अब अस्पताल प्रबंधन ने विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर सभी डाक्टरों, कर्मचारियों व अधिकारियों को पत्र जारी किया। साथ में नेम प्लेट भी लगाने के लिए भी कहा है। शुक्रवार को नागरिक अस्पताल के डॉक्टर जहां पूरी तरह से एप्रेन व प्रॉपर डे्रस में दिखे। वहीं अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी डे्रेस कोड में ही नजर आए। हालांकि काफी कर्मचारियों ने ड्रेस पर नेम प्लेट नहीं लगाई थी जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें उचित हिदायत दी और ड्रेस कोड नियमों का पालन करने के लिए कहा।
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लंबे नाखून भी नहीं चलेंगे
ड्रेस कोड के तहत पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, एसेसरीज श्रृंगार, लंबे नाखून वर्किंग आवर के दौरान अस्वीकार्य होंगे। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम दर्ज होगा। अस्पताल के स्टाफ को नेम प्लेट लगाने के लिए भी कहा है। नर्सिंग कैडर को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पेंट कोई भी पहन सकता है। इस पॉलिसी में ड्रेस कोड वीक में 24 घंटे, 7 दिन, वीकेंड शाम और रात की शिफ्ट सहित लागू होगा।

हेयर स्टाइल और नाखूनों के लिए भी नियम
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लागू ड्रेस कोड में हेयर स्टाइल और नाखूनों को लेकर भी गाइडलाइन दी गई है। इसके तहत पुरुष कर्मचारी के बाल, कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए। इनसे अस्पताल में भर्ती रोगी की देखभाल में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। असामान्य हेयर स्टाइल और अपरंपरागत हेयर कट की अनुमति विभाग नहीं देगा। जारी हिदायतों के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ कार्य पर रहेंगे। यदि प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में कोई पदनाम पद छूट गया है, तो कर्मचारी द्वारा पदनाम पर ड्रेस कोड पहना जाएगा। सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनामवार ड्रेस कलर कोड सुनिश्चित करवाएंगे।



डॉक्टर, कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रॉपर ड्रेस कोड में आने व सामान्य स्वच्छता के साथ ड्यूटी करने के लिए कहा है। विभागीय जो भी आदेश होंगे उनकी पालना पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी।

-डॉ. विनय देशवाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़।
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