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झज्जर-बहादुरगढ़: डीसी ने रईया गांव की सरपंच श्रीमति चंद्र को किया पदमुक्त
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झज्जर। डीसी शक्ति सिंह ने शुक्रवार को खंड झज्जर के अंतर्गत रईया गांव की सरपंच श्रीमति चंद्र को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। डीसी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि शिकायत के आधार पर की गई जांच में सरपंच चंद नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र के साथ जो जानकारी व दस्तावेज दिए गए हैं, उन सभी जानकारी व दस्तावेजों की जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है।
डीसी ने कहा कि जांच पड़ताल में सरपंच पद के अयोग्य पाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा 18 नवंबर 2022 को जारी पत्र के अनुसार जारी निर्देशों के अनुपालन तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चंद्र सरपंच ग्राम पंचायत रईया खंड झज्जर, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 (3) (बी)के तहत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के दस्तावेज, राशियां या कोई अन्य चल-अचल संपत्ति जो उसके कब्जे में है या नियंत्रण में है, उन सभी को पंचायत मेंं बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू हो गए हैं।
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डीसी ने कहा कि जांच पड़ताल में सरपंच पद के अयोग्य पाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा 18 नवंबर 2022 को जारी पत्र के अनुसार जारी निर्देशों के अनुपालन तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चंद्र सरपंच ग्राम पंचायत रईया खंड झज्जर, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 (3) (बी)के तहत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के दस्तावेज, राशियां या कोई अन्य चल-अचल संपत्ति जो उसके कब्जे में है या नियंत्रण में है, उन सभी को पंचायत मेंं बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू हो गए हैं।
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