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झज्जर: पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा, पीट-पीटकर कर दी थी हत्या

Thu, 17 Mar 2022 11:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 17 Mar 2022 11:44 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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Husband sentenced to life imprisonment for killing wife in Jhajjar of Haryana
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के झज्जर में वर्ष 2019 में एक युवक ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद मामले का वीरवार को फैसला सुनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा 201 के तहत तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये की सजा भी सुनाई गई है। दस हजार रुपये जुर्माना न भरने पर छह माह व पांच हजार रुपये जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कैैद भी काटनी होगी।

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युवक के खिलाफ बादली पुलिस थाने में 3 अप्रैल 2019 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बाढ़सा गांव निवासी मकान मालिक रमेश कुमार ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके मकान में मोहम्मद रियाज निवासी मुडली जिला मेरठ उत्तर प्रदेश अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था।
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वह उस दौरान बाढ़सा एम्स में कार्य करता था। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि मोहम्मद रियाज ने लकड़ी की पाटड़ी से अपनी पत्नी के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी थी। जिस पर बादली पुलिस थाने में धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 के तहत तीन साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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