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पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 05 Jun 2019 02:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 02:08 AM IST
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पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा
बहादुरगढ़। लाइनपार क्षेत्र में करीब एक साल पहले अपने पिता को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। मामला 24 जून 2018 का है। लाइनपार के शास्त्री नगर निवासी करनैल सिंह (60) इलेक्ट्रिशियन था। 24 जून की रात करीब 11 बजे उसका बेटा अरमेंदर घर पर आया। अरमेंदर नशे की हालत में था और गाली-गलौज कर रहा था। पिता करनैल ने विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान तैश में आकर अरमेंदर ने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी। उसने करनैल का सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। इसके बाद डंडे और वाइपर से वार किए। शोर सुनकर पत्नी हरजीत ने बचाने का प्रयास किया, मगर अरमेंदर नहीं रुका। जब तक आसपास के लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंचते अरमेंदर फरार हो चुका था। इसके बाद लोग करनैल को अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद आरोपी अरमेंद्र को लाइनपार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह केस सेशन जज झज्जर कमलकांत की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुना दिया गया। अमरेंदर को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है।
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