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राज्य कर विभाग ने बिना ईवे बिल के पकड़े ट्रक, 7. 48 लाख किया जुर्माना

Wed, 29 May 2019 02:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2019 02:03 AM IST
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राज्य कर विभाग ने बिना ईवे बिल के पकड़े ट्रक, 7. 48 लाख किया जुर्माना
बहादुरगढ़। राज्य कर विभाग की टीम ने नूना माजरा के पास बिना ईवे बिल दिल्ली से अहमदाबाद परचून का सामान लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ा। टीम ने सामान की जांच पड़ताल के बाद ट्रक मालिक पर करीब 7.48 लाख रुपये का जुर्माना किया। टीम ने कहा कि जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई जाएगी तब तक ट्रक को कब्जे में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर टीम ने बादली के पास एक और ट्रक को पकड़ा। ट्रक में प्रीमियम टाइलें लदी हुई थी। टीम ने जांच की तो ट्रक चालक ने सेरामिक स्टैंडर्ड टाइल का बिल दिखाया। टीम ने पकड़े गए दूसरे ट्रक पर 1.64 लाख रुपये का जुर्माना किया। बता दें कि 4 मई को कर विभाग के ईटीओ अरुण गौड़ के नेतृत्व में काम कर रही एक टीम नूना माजरा गांव के पास जांच कर रही थी। ईटीओ ने बताया कि इस दौरान उन्हें दिल्ली की तरफ से आ रहे आरजे-06जीसी-5358 ट्रक को रुकवाया। जांच पड़ताल के दौरान ट्रक में परचून का सामान मिला। टीम ने जब ट्रक के चालक से उसमें लदे माल के बिल व अन्य कागजात चेक किए तो पता चला कि ट्रक में जो माल है, उसमें अधिकतर सामान बिना बिल का है। टीम ने ट्रक मालिक को बुलवाकर माल को अनलोड करवाया और उसकी असेसमेंट करवाई गई। ट्रक में लदे बिना बिल के माल की कीमत 6 लाख 48 हजार 750 रुपये बताई गई। टीम ने ट्रक मालिक पर 100 फीसदी जुर्माना यानी 6 लाख 48 हजार 750 रुपये जुर्माना और 1 लाख से अधिक टैक्स लगाया है। टीम ने ट्रक मालिक को डिमांड नोटिस थमा दिया है। ऐसे में जब मालिक की ओर से जुर्माने व टैक्स की पूरी राशि जमा करवा दी जाएगी, उसके बाद ही ट्रक को छोड़ा जाएगा।
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टाइलों के गलत बिल पर 1.64 लाख का किया जुर्माना
ईटीओ अरुण गौड़ ने बताया कि उनके नेतृत्व में ही एक टीम गत 22 मई को बादली क्षेत्र में थी। जांच के दौरान टीम ने ट्रक संख्या आरजे-52जीए-1162 को पकड़ा था। टीम ने जब इसमें लदी सेरामिक टाइलों का बिल देखा तो वह स्टैंडर्ड टाइलों का था और ट्रक में लदी टाइलें प्रीमियम क्वालिटी की थी। ट्रक में चार लाख 57 हजार 650 रुपये की टाइलें लदी थी। ऐसे में टीम ने ट्रक में लदी टाइलों के मालिक पर 1 लाख 64 हजार 754 रुपये का टैक्स व जुर्माना किया है।
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चेकिंग के दौरान जो भी वाहन बगैर बिल व ई वे बिल के माल ले जाता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है। इसीलिए ट्रांसपोर्टर व माल मालिक जुर्माने से बचने के लिए बिल व ईवे बिल के बिना माल की ढुलाई न करें।
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कुलदीप सिंह मलिक, उप आयुक्त, राज्य कर विभाग, बहादुरगढ़।
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