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गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 11 Nov 2022 08:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Nov 2022 08:30 AM IST
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Convict caught with ganja sentenced to three years
एडिशनल सेशन जज झज्जर की अदालत ने गांजा के साथ पकड़े गए एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 3 वर्ष की कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ बहादुरगढ़ के थाना सदर में मामला दर्ज था।
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जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी जोगेंद्र सिंह जांगड़ा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2018 को जेजे कॉलोनी थाना कंझावला, दिल्ली निवासी फूलचंद को अपराध जांच शाखा द्वितीय बहादुरगढ़ की टीम द्वारा गांजा के साथ बाईपास बालौर चौक थाना सदर बहादुरगढ़ के एरिया से काबू किया था। पकड़े गए आरोपी फूलचंद के कब्जे से एक किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के संबंध में सीआईए टू बहादुरगढ़ की टीम द्वारा दी गई शिकायत पर थाना सदर बहादुरगढ़ में मुकदमा नंबर 708 दिनांक 05-10-2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले में झज्जर पुलिस ने जांच पड़ताल कर अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत थे। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। आरोपी फूलचंद को अदालत ने दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष की कैद तथा 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए हैं।
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